केजरीवाल रिहा होंगे या जेल में ही रहेंगे? सीएम की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के कथित आबकारी नीति 'घोटाला' मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी तथा जमानत से इनकार किए जान

4 1 22
Read Time5 Minute, 17 Second

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के कथित आबकारी नीति 'घोटाला' मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी तथा जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 13 सितंबर को अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइंया भी शामिल हैं।

5 सितंबर को सुरक्षित रखा था फैसला

पीठ ने 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संबंधित सबूतों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी।

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बहस पूरी, जानिए सुप्रीम कोर्ट कब सुना सकता है फैसला

हाई कोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा था

हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत संबंधी याचिका पर निचली अदालत से संपर्क करने की भी अनुमति दी थी। यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति 'घोटाले' के संबंध में धनशोधन का एक अलग मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

मुझ से न समाज को खतरा, न भागने का अंदेशा, केजरीवाल ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट से क्या-क्या कहा?

मनीलॉन्ड्रिंग मामले में मिली थी अंतरिम जमानत

शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने धनशोधन (रोकथाम) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ''गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता'' के पहलू पर तीन सवालों के संदर्भ में गहन विचार के लिए इसे एक बड़ी पीठ (पांच-सदस्यीय संविधान पीठ) को भेज दिया। ईडी ने धनशोधन के मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार मामले में अपनी याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सीबीआई की उस दलील का जोरदार विरोध किया था कि उन्हें जमानत के लिए सबसे पहले निचली अदालत जाना चाहिए।

कैदियों की समय पूर्व रिहाई में क्या बाधा बने केजरीवाल? मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं के गुण-दोष पर सवाल करते हुए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में भी शीर्ष अदालत को उन्हें (केजरीवाल को) निचली अदालत जाने के लिए कहना चाहिए।

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

जम्मू-कश्मीर में पहले फेज के लिए वोटिंग आज, जानें कहां-कहां पड़ेंगे वोट

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए आज पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य की 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के तहत 24 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस फेज में सात जिलों के मतदाता 10 सालों में पहली बार विधानसभा चुनाव म

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now